Odd Even Rule in Delhi : दिल्ली में फिर लगेगा Odd-Even नियम, महिलाओं और दोपहिया वाहनों को मिलेगी राहत।
सरकार ने इस बार नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि को भी बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि अब इन नियम का उल्लंघन करने वालों पर दो हजार रुपए के बजाए चार हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। नियम पूरे सप्ताह में सिर्फ रविवार को छोड़कर सभी दिन सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक लागू रहेगा।
देश में माहापर्व दिवाली के आते आते राजधानी दिल्ली में फिर एक बार प्रदूषण का खतरा मंडराने लगेगा ,लेकिन राजधानी को इस भयंकर खतरे से बचाने के लिए केजरीवाल सरकार ने एक बार पुनः ‘ऑड-ईवन फॉर्मूले’ का हाथ थामा है।
सूत्रों द्वारा मिली जानकारी से पता चला है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरूवार को स्वयं इस नियम के लागू होने की घोषणा की। बताया जा राजा है कि दिल्ली में लगभग 4 से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन नियम लागू कर दिया जाएगा।
राज्य को प्रदूषण से बचाने के लिए इस बार ऑड-ईवन में कई नए बदलाव किये जायेगें। अब राजधानी में अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों पर भी यह नियम लागू होगा।
आपको बता दें कि पिछली बार इन वाहनों को एक खास स्टीकर की मदद से छूट दी गई थी क्योंकि सीएनजी प्राइवेट वाहनों में छूट वाले स्टीकर पहचानने में मुश्किल आती है।
इस बार टू-व्हीलर चालकों को सिर्फ ऑफिस टाइमिंग के दौरान ही छूट देने पर विचार किया गया है। परिवहन विभाग के अनुसार राजधानी में लगभग 50 लाख से भी अधिक दोपहिया वाहन है।
इसके साथ ही महिलाएं चालकों और स्कूली बच्चे(12 साल तक की उम्र वाले) के साथ ट्रेवल कर रही महिलाओं को भी छूट देने का विचार विमर्श किया गया।
सरकार ने इस बार नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि को भी बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि अब इन नियम का उल्लंघन करने वालों पर दो हजार रुपए के बजाए चार हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। नियम पूरे सप्ताह में सिर्फ रविवार को छोड़कर सभी दिन सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक लागू रहेगा।
वहीँ इस मामले में यातायात विभाग ने सलाह देते हुए कहा इस बार सीएनजी गाड़ियों को पिछली बार की तरह कोई छूट नहीं मिलेगी और उनपर भी ये नियम लागू किया जायेगा।
जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री जैसे प्रतिष्ठित लोगों की गाड़ियों पर इसे लागू नहीं किया गया है।
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने ऑड-ईवन नियम के सभी सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग सुबह 11 बजे खुलें और शाम 7:30 बजे तक कर दी है। इससे यकीनन सरकारी कार्यकर्ताओं को थोड़ी राहत मिलेगी।