सावधान ! ट्रैफिक नियम तोड़ने पर हो सकता है वाहनों की कीमत से भी अधिक रुपए का जुर्माना ।
अब हेलमेट व् कागजात ना होने से 23,000 तक का भारी जुर्माना हो सकता है, और अगर आपके वाहन की मार्केट वैल्यू सिर्फ़ 15 हज़ार रुपये की है यानी अगर आप एक स्कूटी पर सवार है तो आपको वाहन से अधिक रूपय का जुर्माना भरना पडेगा। ट्रेफिक के ये नए नियम अभी गुरुग्राम की धरती में देखे जा सकते है।
सरकार ने देश में बदलाव लाने की बात कही थी लेकिन ना जाने ये कैसा बदलाव लाया जा रहा है जिसमे आम जनता खुश नहीं बल्कि डरी व् सहमी से नज़र आने लगी है।
क्योकिं अब हेलमेट व् कागजात ना होने से 23,000 तक का भारी जुर्माना हो सकता है, और अगर आपके वाहन की मार्केट वैल्यू सिर्फ़ 15 हज़ार रुपये की है यानी अगर आप एक स्कूटी पर सवार है तो आपको वाहन से अधिक रूपय का जुर्माना भरना पडेगा। ट्रेफिक के ये नए नियम अभी गुरुग्राम की धरती में देखे जा सकते है।
आपको बता दें कि एक सितंबर 2019 को ट्रफिक के नए नियम लागू किए गए है। एक रिपोर्ट द्वारा दी गई जानकारी से पता चला है कि इन बदले नियमों के बाद सोमवार को पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी के रहने वाले दिनेश मदान बिना लाइसेंस के ही गाड़ी चला रहे थे।
इसके लिए 5000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट नहीं देने के लिए भी पाँच हज़ार रुपये का चालान काटा गया। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होने पर 2000 रुपये, वायु प्रदूषण नियमों का उल्लंघन के लिए 10 हज़ार रुपये और हेलमेट नहीं पहनने के लिए एक हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
सूत्रों के मुताबिक चालान काटे जाने वाली जगह पर मौजूद एक यातायात पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘चूँकि मदान ने अपना हेलमेट नहीं पहना हुआ था, उसे ऑन-ड्यूटी ट्रैफ़िक कर्मियों ने रोक दिया। पूछने पर वह अपने दस्तावेज़ों को पेश करने में असमर्थ था
इसलिए चालान काटा गया। मैदान ने बताया कि “उसने यातायात के कोई नियम नहीं तोड़े। उन्होंने दस मिनट में कागजात देने को कहा जिसे इतने कम समय में लाना नामुमकिन था”। उन्होंने मुझे हेलमेट नहीं पहनने के लिए रोका और कहा कि इसके लिए जुर्माना लगाया गया है।’
ऐसा रहा चालान का पहला दिन –
सूत्रों द्वारा दी गयी जानकारी से पता चला है कि सरकार ने इसी साल जुलाई महीने में मोटर व्हीकल (संशोधन) विधेयक 2019 को पास किया था। इसके बाद ही यह क़ानून बनाया गया। परिवहन मंत्रालय ने 28 अगस्त को अधिसूचना जारी की थी कि एक सितंबर से नए संशोधन को देश भर में लागू किया जाएगा।
बताया जा रहा है कि एक सितंबर को देश में नये नियम लागू होने के पहले दिन ही लगभग 39,000 से अधिक ड्राइवरों पर यातायात नियमों के अलग-अलग उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया था इसमें प्रदूषण, नंबर प्लेट सही नहीं होना, ट्रिपल राइडिंग, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल व् वाहनों में प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल जैसे नियम उल्लघन शामिल है।
सभी सख्त नियमों में दोपहिया वाहनों के नियम अधिक सख्त किए गए है। इन सख्त नियमों में कुछ मामलों में चार गुना से भी अधिक का जुर्माना लगाया गया है। हेलमट व् ड्राइविंग लाइसेंस को जारी करने में सरकार द्वारा सख्त नियम लगाए गए हैं।
बताया जा रहा है कि 500 से 1500 रुपये का जुर्माना बढ़ा दिया गया है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाए जाने पर अब 5000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, और यदि ड्राइविंग के दौरान फ़ोन पर बात करने पर 1 हज़ार की जगह 5 हज़ार रुपये का जुर्माना हो सकता है।
शराब पीकर गाड़ी चलाने व् रेड लाइट पर जंप करने पर अब 10 हज़ार तक जुर्माना होने वाला है। साथ ही नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हज़ार रुपये का जुर्माना व् वाहन रजिस्ट्रेशन रद्द होने का खतरा भी हो सकता है। एंबुलेंस और दमकल की गाड़ियों को साइड न देने पर 10 हज़ार रुपये के चालान का प्रावधान किया गया है।
सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने तो साफ़ कह दिया कि “वे इतने अधिक जुर्माने से सहमत नहीं हैं, और इसे ऐसे लागू नहीं करेंगे।
ऐसे में सवाल आता है कि देश के ट्रेफिक नियमों में ऐसे बदलाव लाने से क्या देश में विकास दौड़ेगा या देश की जनता के दिल में डर दौड़ेगा ? बहराहल हम उम्मीद कर सकते है सरकार के इस कदम से जल्द ही देश में नया बदलाव देखने को मिलेगा।