अनलॉक-4: में मेट्रो रेल सेवा के संचालन को 7 सितंबर, 2020 से मिली अनुमति स्कूल सितंबर तक बंद

केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 की नई गाइडलाइंस दे दीया है इसके साथ सरकार ने शर्तों के साथ 7 सितंबर से नगरीय परिवहन हेतु मेट्रोरेल चलाने को मंजूरी दे दी है. विगत मार्च से ही देश के सभी मेट्रोरेल पूर्णतया बंद थे वहीं, 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की भी इजाजत दे दी गई है।
मेट्रो रेल सेवा संचालन को 7 सितंबर, 2020 से अनुमति दी गई है। एसओपी को पहले सर्कुलेट किया जा चुका है। और इस मसले पर आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय सभी मेट्रो कम्पनियों से 1 सितंबर, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विचार विमर्श करके अंतिम निर्णय लेगा।
मौजूदा हालात को देखते हुए सभी महा प्रबंधकों से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से तैयार एसओपी को देखने को कहा गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली बैठक में सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा और उसी के अनुसार एसओपी को अंतिम रूप दिया जायेगा।
होम मिनिस्ट्री के तरफ से जारी दिशा निर्देशों अनुसार, 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े सभी समारोहों की अनुमति होगी, लेकिन एक छत के नीचे अधिकतम 100 व्यक्ति ही उपस्थित हो सकेंगे. हालांकि, ऐसे समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और कोविड-19 के सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अभी भी पूर्ववत की तरह बाधित ही रहेंगे. वहीं, कंटनेमेंट जोन से बाहर 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने परिवार की सहमति के बाद शिक्षकों से मिलने स्कूल जा सकते हैं . सरकार ने स्कूल-कॉलेज को 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया है. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. 21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी।